दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केजरीवाल ने अपने ऊपर चल रही कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया है. ED की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है.
केजरीवाल की ओर से दी गई ये दलील
अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि छठी सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 7 वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक ही जैसी हैं. उसमें कुछ भी नया नहीं है. गवाहों के बयान भी वही हैं जो पहले की चार्जशीट में हैं. वहीं, केजरीवाल के वकील ने कहा कि बिना सेक्शन के ट्रायल कोर्ट कैसे मामले में सुनवाई कर सकती है. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले पर 20 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा.
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क्या है दिल्ली का कथित शराब घोटाला?
17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया. नई पॉलिसी के तहत, शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं. दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी.
हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया. कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था.
इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की. इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया. इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया.
मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था. मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था. आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया. इस मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई थी. हालांकि, उन्हें कोर्ट से राहत मिली और वो जेल से बाहर आ गए. इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया.
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