राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनाव में वार्डबंदी , एक की परिवार वोट अलग अलग वार्ड में बनने व एनओसी विषय पर दायर लगभग एक हजार के करीब याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कुछ याचिकाओं में चुनाव की वीडियोग्राफी की मांग को स्वीकार कर लिया।
हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर पर आधारित बेंच ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट द्वारा 270 से अधिक ग्राम पंचायत के चुनाव पर लगाई गई रोक के आदेश को भी वापस ले लिया। विभिन्न आरोपों के तहत सोमवार को आठ सौ के करीब याचिका हाईकोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आई।
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.