राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का स्थानांतरण अब हर पांच साल पर होगा। इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। किसी भी विद्यालय में अधिकतम 70 प्रतिशत महिला शिक्षकों का ही पदस्थापन होगा। विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन शिक्षा का अधिकार कानून के मानक के आधार पर होगा।
राजनीति में संलिप्तता, वित्तीय अनियमितता बरतने एवं नैतिक पतन के मामले में शिक्षक जिला बदर किए जाएंगे। उन पर विभागीय कार्यवाही भी चलेगी। यह प्रविधान सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन को लागू की गई नयी नीति में किया गया है।
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.