पटना HC ने गया के न्यायिक दंडाधिकारी को जारी किया नोटिस, पूछा- क्यों न अदालती अवमानना का मामला बनाया जाए
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विधि संवाददाता, पटना। एक वर्ष से अधिक समय तक हाई कोर्ट के आदेश के पालन नहीं करने के मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने गया के एक न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
विधि संवाददाता, पटना। एक वर्ष से अधिक समय तक हाई कोर्ट के आदेश के पालन नहीं करने के मामले पर गंभीर रुख अपनाते हुए पटना हाई कोर्ट ने गया के एक न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
हाई कोर्ट ने न्यायिक दंडाधिकारी से पूछा है कि अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर क्यों नहीं उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई प्रारंभ की जाए? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस गया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से हस्तगत कराया जाए।
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मनोज शर्मा
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