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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्तियों में गरीब युवाओं को अतिरिक्त पांच अंक नहीं मिलेंगे। सामाजिक-आर्थिक आधार पर अतिरिक्त अंकों पर हाई कोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने नीति में बदलाव किया है।
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