राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 24 हजार पदों का रिजल्ट जारी होने के बाद चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग कराने का काम शुरू हो गया है। ज्वाइनिंग रोकने के लिए शनिवार को दाखिल याचिका को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई पर ही खारिज कर दिया।
चयनित युवाओं की ज्वाइनिंग रोकने के लिए विपिन सागर ने हरियाणा सरकार एवं अन्य के विरुद्ध अधिवक्ता केडीएस हुड्डा के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अपना मजबूती से पक्ष रखा।
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.