संवाद सूत्र, संगरूर। Punjab News: भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न आदेशों के तहत पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव लड़ने वाले 5 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि इन उम्मीदवारों ने जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार निश्चित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं करवाया, जिसके कारण अगले 3 वर्ष तक इन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
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