राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा को बुधवार को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ जीरा में छह जून को संपत्ति विवाद में हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में जो एफआइआर दर्ज की गई थी उस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका पर पंजाब सरकार को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर तक जवाब दायर करने के आदेश दे दिए हैं।
राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया केस: जीरा
जीरा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि उनके खिलाफ यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किया गया है। जब वह घटना के समय वहां मौजूद ही नहीं थे तो कैसे उन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा सकता है।
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