आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली में एमसीडी में तीसरा मेयर चुनाव आज होने जा रहा है. एमसीडी सदन की बैठक आज दोपहर (14 नवंबर) 2 बजे होगी जिसमें पीठासीन अधिकारी बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाएंगी. एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर एलजी होते हैं, जिन्होंने सत्या की नियुक्ति की है.सीनियर मोस्ट पार्षद होने के नाते सत्या को यह जिम्मेदारी दी गई है.
साल 2023 में सत्या की नियुक्ति पर AAP ने किया था विरोध
दिसंबर 2022 और 2023 में पहली बार मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनने पर एमसीडी सदन में पहले एल्डरमैनों और बाद में चुने हुए पार्षदों की शपथ पर भारी हंगामा हुआ था. आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कड़ा विरोध किया था. कई बैठकों में मेयर का चुनाव संभव नहीं हो पाया था. उस वक्त आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा की पार्षद होने के नाते सत्या शर्मा ने कई कदम उठाए जो असंवैधानिक रहे लेकिन भाजपा को सीधा फायदा पहुंचा.
पार्टी की ओर से पार्षदों को दिए गए आदेश
सूत्रों का कहना है कि पार्टी की तरफ से सभी पार्षदों को आदेश दे दिया गया है कि पीठासीन अधिकारी के आदेश को मानना है और चुनाव करवाना है. सिसोदिया के अलावा संजय सिंह, निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने पार्टी हेडक्वार्टर में जीत का मंत्र दिया. जिसका एजेंडा मेयर चुनाव जीतने का था. लेकिन सदन में मतदान के समय निर्वाचित प्रतिनिधियों को मोबाइल फोन साथ लाने की अनुमति नहीं होगी.
बता दें कि दिशा-निर्देशों का विरोध आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने स्थायी समिति के एक सदस्य के चुनाव के दौरान किया था. मेयर चुनाव में एमसीडी के 249 पार्षदों के अलावा 14 विधायक, दिल्ली से लोकसभा के सातों सांसद और राज्यसभा के तीन सांसद भी हिस्सा लेंगे, लेकिन उन्हें सदन में मोबाइल फोन साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इस संबंध में एमसीडी ने सभी पार्षदों, विधायकों व सांसदों के पास सूचना भेज दी है.
ये हैं मेयर पद के प्रत्याशी
AAP ने देव नगर के वार्ड 84 से पार्षद महेश खीची, जबकि BJP ने शकूरपुर से किशन लाल को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है. वहीं आप ने डिप्टी मेयर के लिए अमन विहार के काउंसलर रविंदर भारद्वाज को नामित किया है. इसी पद के लिए बीजेपी ने सादतपुर से नीता बिष्ट को चुनाव मैदान में उतारा है. मेयर चुने जाते ही मौजूदा मेयर शैली ओबेरॉय पूर्व मेयर हो जाएंगी. अप्रैल 2024 से ही नए मेयर का चुनाव अटका हुआ था. दिल्ली नगर निगम का एक्ट ये कहता है कि नए मेयर के चुनाव की तारीख और समय मेयर निर्धारित करती हैं तो वहीं चुनाव करवाने के लिए पीठासीन अधिकारी दिल्ली के एलजी तय करते हैं. जाहिर है विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी और आप दोनों चाहेंगे कि मेयर उसका हो और विधानसभा चुनाव में उत्साह के साथ उतर सके.
मेयर चुनाव पर ये कहता है कि दिल्ली नगर निगम का एक्ट दिल्ली नगर निगम के मयर का चुनाव हर साल अप्रैल में होता है. दिसंबर 2022 में जब निगम के आम चुनाव हुए तो आप ने 134 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इसके बाद आप पार्षद डॉ. शैली ओबेराय फरवरी 2023 में महापौर बन गई थी. वित्तीय वर्ष खत्म हुआ तो अप्रैल 2023 में हुए महापौर के चुनाव में फिर शैली ओेबेराय महापौर चुनी गई. अप्रैल 2024 का महापौर चुनाव हो नहीं पाया एमसीडी एक्ट के अनुसार महापौर पद पर पहला साल महिला पार्षद के लिए आरक्षित, दूसरा जनरल और तीसरा साल अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होता है. मेयर चुनाव पर एमसीडी एक्ट मेयर के चुनाव हर साल अप्रैल में होता है. हर 5 साल में हर साल अलग-अलग पांच लोगों को एक-एक साल के लिए मौका मिलता है. पहला साल महिलाओं के लिए, दूसरा जनरल तीसरा रिजर्व और आखिरी 2 साल फिर से जनरल श्रेणी के होते हैं.
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