रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत, मगर रहेगी ये शर्त

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी और मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली. मतलब कि एक्टर को सशर्त जमानत मिल जाएगी. मालूम हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद काफी हड़कंप मचा. तभी

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सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक मामले में आरोपी और मलयालम एक्टर सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को मंजूर कर ली. मतलब कि एक्टर को सशर्त जमानत मिल जाएगी. मालूम हो, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद काफी हड़कंप मचा. तभी सिद्दीकी पर भी ये आरोप लगे.

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दिग्गज एक्टर को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और जांच अधिकारी के साथ सहयोग करना होगा. शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि 2016 में हुई कथित घटना के आठ साल बाद अगस्त में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई.

शिकायतकर्ता को लेकर क्या बोला कोर्ट हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कई नामी हस्तियां आरोपों का शिकार हुए. यह शिकायत भी इसी रिपोर्ट का नतीजा थी. अब जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में आठ साल की देरी को जमानत देने का आधार माना.

डिलीट कर दिया अकाउंट न्यायालय ने सिद्दीकी को 30 सितंबर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था. केरल पुलिस ने जांच में सिद्दीकी द्वारा सहयोग नहीं किए जाने का आरोप लगाया है. केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है.

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पहले खारिज हो गई थी याचिका केरल उच्च न्यायालय ने 24 सितंबर को सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा था कि सिद्दीकी पर लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ अपरिहार्य है.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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