दिल्ली में प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है. आज के सीपीसीबी बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली का औसत 24 घंटे का AQI 493 है, जो कि इस सीजन का सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है. दिल्ली के 36 में से 13 स्टेशनों पर AQI 499 या 500 है, इनमें दिल्ली के इंडिया गेट, द्वारका, सिरी फोर्ट, इंडिया गेट, पंजाबी बाग, नॉर्थ कैंपस, रोहिणी इलाके शामिल हैं. मौसम विभाग ने कल यानी 19 नवंबर को दिल्ली में घने से बहुत घने कोहरे का "ऑरेंज अलर्ट" जारी किया है. वहीं, अगले दो दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
दिल्ली मेंप्रदूषण के चलते बदलीऑफिस की टाइमिंग
दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुएसरकारी दफ्तरों
प्रदूषण के चलते दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई हुई है. विजिबिलिटी घटने से कई फ्लाइट्स प्रभावित हुई है. वहीं बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने आज 18 नवंबर 2024 की सुबह 8 बजे से दिल्ली-NCR में बदले हुआ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे फेज को लागू कर दिया है. साथ ही 9वीं तक के स्कूलों की ऑनलाइन क्लास चलाने को कहा गया है और 10वीं-12वीं के बच्चों के लिए मास्क जरूरी कर दिया गया है. वहीं निर्माण कार्य, डीजल जेनरेटर जैसी कई चीजों पर रोक लगा दी गई है.
जानें शाम 5 बजे किस इलाके में है कितना AQI
इलाके का नाम | AQI |
नजफगढ़ | 500 |
आनंद विहार | 498 |
नरेला | 494 |
अशोक विहार | 500 |
मुंडका | 500 |
दिलशाद गार्डन | 480 |
आईटीओ | 421 |
पटपड़गंज | 499 |
नेहरू नगर | 500 |
लोधी रोड | 491 |
द्वारका सेक्टर 8 | 500 |
ग्रेप-4 में लगाई गई हैं ये पाबंदियां
1. दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद (सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले/जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर). हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी.
2. ईवीएस/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल (जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छोड़कर) को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं.
3. दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल (एमजीवी) और हैवी गुड्स व्हीकल (एचजीवीएस) के चलने पर सख्त प्रतिबंध. हालांकि, इससे जरूरी सामान या सर्विस में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को छूट दी गई है.
4. ग्रैप-3 की तरह ही हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेली कम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध.
5. NCR की राज्य सरकारें और GNCTD क्लास-VI, IX और कक्षा XI तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास लगाने का फैसला ले सकती हैं.
6. एनसीआर की राज्य सरकारें/GNCTD सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है.
7. केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लिया जा सकता है.
8. राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं. जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना, गैर-आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना, रिजस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड-ईवन के आधार पर चलाने की अनुमति देना.
9.नागरिकों से अपील की जा सकती है कि वे नागरिक चार्टर का पालन करें. ग्रैप-I, ग्रैप-II और ग्रैप-III के नागरिक चार्टर के अलावा, इलाके में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के लिए कार्यान्वयन में सहायता करें.
10. बच्चों, हार्ट और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों, दिमाग से जुड़े या किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे लोगों को बाहरी निकलने से बचने की सलाह दी जा सकती है.
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