दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है. इस दौरान कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया. इसके साथ ही 3 शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा कि जैन को 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भरना होगा.
कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को लेकर क्या कहा?
हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत देने से पहले AAP नेता मनीष सिसोदिया का जिक्र किया. अदालत ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को संदर्भित किया, जिसमें मौलिक अधिकार के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया था. लिहाजा कोर्ट का आदेश मनीष सिसोदिया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी काफी हद तक निर्भर था.
कोर्ट ने कौन सी तीन शर्तें लगाईं?
कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेंगे. वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे. इसके अलावा AAP नेता को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी.
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