10 प्राइवेट स्कूलों को लौटानी पड़ेगी अवैध तरीके से वसूली गई ₹65 करोड़ फीस, MP में चला कलेक्टर का चाबुक

4 1 58
Read Time5 Minute, 17 Second

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में प्रशासन ने 10 प्राइवेट स्कूलों को 81 हजार से ज्यादा छात्रों से अवैध तौर पर वसूली गई करीब 65 करोड़ रुपये की ट्यूशन फीस वापस करने का आदेश दिया है. इन प्राइवेट स्कूलों ने कानून का उल्लंघन करते हुए ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी की है.

जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) घनश्याम सोनी ने बताया, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबद्ध विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत गठित जिला स्तरीय समिति ने इन विद्यालयों के खातों की जांच की और पाया कि वे छात्रों से अतिरिक्त शुल्क ले रहे हैं.

DEO सोनी ने कहा कि प्रशासन ने 2018-19 और 2024-25 के बीच 81 हजार 117 छात्रों से 64.58 करोड़ रुपये की अवैध फीस वसूली को रद्द कर दिया है. साथ ही स्कूलों को नोटिस जारी करके अवैध रूप से वसूली गई फीस विद्यार्थियों को वापस करने का आदेश दिया है.

जबलपुर के जिला प्रशासन ने फीस और पाठ्यपुस्तकों की कीमत अवैध रूप से बढ़ाने के लिए 27 मई को स्कूलों केअधिकारियों और कुछ किताब दुकानों के मालिकों के खिलाफ 11 केस दर्ज किए थे.

कलेक्टर दीपक सक्सेना के अनुसार, स्कूलों के अधिकारियों और पाठ्यपुस्तकों की दुकानों के मालिकों से जुड़ी विसंगतियां उजागर होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. इनमें से कुछ स्कूलों ने सक्षम अधिकारियों की मंजूरी के बिना फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की, जबकि अन्य ने 15 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की.

Advertisement

नियमों के अनुसार, यदि कोई स्कूल 10 प्रतिशत से अधिक फीस बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए जिला प्रशासन की मंजूरी लेनी जरूरी है.

शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया, अगर विद्यालय की फीस की प्रस्तावित बढ़ोतरी 15 प्रतिशत से अधिक है, तो संबंधित स्कूल को राज्य सरकार की समिति से मंजूरी लेनी होगी.

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थ‍ियों को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now