Paper Leak पर अध्यादेश लाई योगी सरकार... उम्रकैद तक की सजा, सॉल्वर गैंग से भरपाई, 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान

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उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए योगी सरकार सख्त हो गई है. योगी सरकार अब यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लेकर आई है. इसके तहत पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास तक और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

वहीं, पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्च की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली कर की जाएगी. साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.

गौरतलब हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनावों के दौरान ही नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लाने की बात कही थी. इस कड़ी में अब सरकार ने बड़ाकदम उठाया है. एक प्रेस नोट में सरकार ने कहा कि फर्जी प्रश्नपत्र बांटना, फर्जी सेवायोजन वेबसाइट बनाना इत्यादि भी दंडनीय अपराध बनाएगए हैं. अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये न्यूनतम दो वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा तथा एक करोड़ रूपये तक के दंड का भी प्रावधान किया गया है.

इसके अलावा यदि परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले वित्तीय भार को सॉल्वर गैंग से वसूलने तथा परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों तथा सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है. दोषी की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है. जमानत भी आसानी से नहीं मिलेगी.

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पेपर लीक होने से उठ रहे थे सवाल

दरअसल, उतर प्रदेश में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आ चुके हैं. खासकर यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती और आरओ/एआरओ भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद कई सवाल खड़े हुए थे. इसमें परीक्षा संचालित कराने वाली संस्थाएं भी कठघरे में रहीं. ऐसे में सीएम योगी ने इसे गंभीरता से लेते हुए फुलप्रूफ परीक्षा कराने के लिए नए सिरे से व्यवस्था करने के साथ ही कानून बनाने के निर्देश दिए थे. इस कड़ी में अबयोगी सरकार अध्यादेश लेकर आई है.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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