राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में पट्टे (ठेके) की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी अब फसली ऋण ले सकेंगे। ठेके की जमीन पर लगी फसल अगर प्राकृतिक आपदा के कारण खराब होती है तो सरकार या बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा भूमि मालिक की जगह पट्टेदार को दिया जाएगा। गिरदावरी में पट्टेदार किसान को भू-मालिक नहीं दिखाकर अलग कालम में पट्टेदार ही दिखाया जाएगा, जिससे भविष्य में विवाद की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी।
मंत्री विपुल गोयल ने रखा था प्रस्ताव
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