Grap-4 in Delhi: रविवार को शाम से ही दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 457 पार होने के बाद दिल्ली में GRAP-IV के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंध लगाए जाएंगे. अब राजधानी में पहले से ज्यादा सख्त पाबंदियां, सोमवार 18 नवंबर को सुबह 8 बजे से लागू हो जाएंगी. पाबंदियों का ऐलान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की तरफ से किया गया है. सीएक्यूएम ने दिल्ली सरकार से वाहनों से वाहनों को ऑड/ईवन के आधार पर चलाने और कक्षा 6-9 और 11 को ऑनलाइन मोड में बदलने के बारे में निर्णय लेने को कहा.
GRAP-IV के तहत जरूसी सेवाओं को छोड़कर सभी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV और डीजल से कम चलने वाले मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. इसके अलावा सभी निर्माण गतिविधियां, यहां तक कि राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज जैसी परियोजनाओं के लिए भी यह आदेश के प्रभावी होगा. साथ ही CAQM ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस, दिल या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचने और जितना मुमकिन हो सके घर के अंदर रहने के लिए कहा है.
#WATCH | Commission for Air Quality Management (CAQM) implements actions under stage-lV ('Severe+' Air Quality) of revised Graded Response Action Plan (GRAP) in Delhi-NCR from 18th Nov, Monday.
Visuals from various locations in Delhi including the area around Akshardham and… pic.twitter.com/xXXNJrK09v
— ANI (@ANI) November 17, 2024
शुक्रवार को GRAP के तीसरे चरण के लागू होने के बाद दिल्ली में प्राथमिक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया था और उन्हें ऑनलाइन संचालित करने के लिए कहा गया था. सरकार सार्वजनिक और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर संचालित करने की अनुमति देने पर भी विचार करेगी, जबकि बाकी को घर से काम करने की इजाजत होगी.
पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में वायु गुणवत्ता और भी गिर गई है. पिछले बुधवार को इस मौसम में पहली बार इसे 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया था. दिल्ली के सभी स्टेशनों ने 400 से अधिक AQI दर्ज किया था.
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