कर्नाटक के बेलगावी में मां-बेटी के साथ मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई है. आरोप है कि इस घटना को उनके पड़ोसियों ने अंजाम दिया है. आरोपियों का कहना था कि मां-बेटी देह व्यापार करती हैं. इसकी वजह से उनके मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 3(5), 331, 352 और 74 के तहत केस दर्ज किया है.
जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के बेलगावी में मां (60) और बेटी (29) एक साथ रहती हैं. बीते दिनो उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग घर में घुस गए. उनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे. इतना ही नहीं आरोपियों ने मां-बेटी को खींचते हुए घर से बाहर निकाल लिया. उनके कपड़े फाड़ डाले. इस घटना का वीडियो भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया.
पीड़ित पक्ष की शिकायत के अनुसार, पड़ोसी परिवार के कई सदस्य जबरन उनके घर में घुस आए थे. दोनों को घसीटकर बाहर निकाला. इसके बाद उनके साथ मारपीट करने लगे. इस दौरान वो लोग उन पर वेश्यावृत्ति का आरोप लग रहे थे. आरोप है कि मां-बेटी द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद उनकी शिकायत दर्ज करने और दो दिनों तक सुरक्षा प्रदान करने में पुलिस ने आनाकानी की है.
इसके वे दोनों सिटी पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे. उनके निर्देश पर मारुति पुलिस स्टेशन में तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. तीनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. पुलिस ने कहा कि उन्होंने घटना की जांच शुरू कर दी है. पीड़ित मां-बेटी लगातार अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.
बताते चलें कि इसी साल मार्च में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था. यहां अपने पड़ोसी कपल के यौन संबंध बनाने से परेशान होकर एक महिला ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी. उसका आरोप था कि उसके नवविवाहित पड़ोसी अपने बेडरूम की खिड़की खोलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं. इससे उसे और उसके परिवार को परेशानी होती है.
शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसके घर के बगल में पड़ोसी का बेडरूम है. नवविवाहित कपल यौन संबंध बनाने के दौरान अपने बेडरूम की खिड़की खुली रखते हैं, इसलिए कई बार अंदर का नजारा साफ नजर आता है. बेडरूम में अंतरंग संबंध बनाने वाले कपल की सभी निजी बातचीत और आवाज़ें तक सुनाई देती हैं. महिला ने आरोप लगाया कि कपल जानबूझकर अपनी खिड़की खुली रखते हैं.
उसने यह भी दावा किया कि जब उनसे खिड़कियां बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने अनुचित इशारे करना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं उसको बलात्कार करने और हत्या करने की भी धमकी दी. उसके परिवार के सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार भी किया. इस मामले में पुलिस ने भी आईपीसी की धारा 504, 506, 509 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की मामले की जांच शुरू कर दी थी.
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