Jharkhand Crime- ट्रेन में युवती के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में दोषी को राहत, कोर्ट ने कम कर दी सजा

राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता अजित कुमार साहा को शुक्रवार को आंशिक राहत प्रदान की है। कोर्ट ने तीन साल की सजा को एक साल में बदल दिया है।

Read Time5 Minute, 17 Second

राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता अजित कुमार साहा को शुक्रवार को आंशिक राहत प्रदान की है। कोर्ट ने तीन साल की सजा को एक साल में बदल दिया है।

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

Rajasthan: बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जा सकेंगे सीएम भजनलाल, पढ़ें क्या है पूरा मामला

स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, जयपुर। राजस्थान में भरतपुर जिले के गोपालगढ़ दंगा मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थायी हाजिर माफी के प्रार्थना पत्र को जयपुर जिला अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-चार की अदालत ने खारिज कर दिया है।

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now