Jharkhand Crime- ट्रेन में युवती के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में दोषी को राहत, कोर्ट ने कम कर दी सजा
राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता अजित कुमार साहा को शुक्रवार को आंशिक राहत प्रदान की है। कोर्ट ने तीन साल की सजा को एक साल में बदल दिया है।
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राज्य ब्यूरो, रांची। न्यायायुक्त की अदालत ने रेल यात्रा के दौरान महिला यात्री के प्राइवेट पार्ट छूने के मामले में सजायाफ्ता अजित कुमार साहा को शुक्रवार को आंशिक राहत प्रदान की है। कोर्ट ने तीन साल की सजा को एक साल में बदल दिया है।
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