Read Time5
Minute, 17 Second
विधि संवाददाता, शिमला। Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 60 वर्ष की जगह 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत करने के राज्य सरकार के इरादे को गैर-कानूनी ठहराया है। कोर्ट ने साफतौर से कहा कि 60 साल तक ड्यूटी करना कर्मचारी का हक रखता है।
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.