इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बेसिक शिक्षकों के समायोजन को किया रद्द

4 1 2
Read Time5 Minute, 17 Second

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में बेसिक शिक्षकों के समायोजन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने समायोजन प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों को रोकने और त्रुटियों को सुधारने का आदेश दिया है. समायोजन प्रक्रिया का सीधा असर प्रदेश के करीब 80% स्कूलों पर पड़ रहा था, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षा प्रभावित हो रही थी.

यह भी पढ़ें: प्रियंका गांधी बोलीं- यूपी शिक्षक भर्ती मामले में पारदर्शिता हुई तो गिरफ्तारी क्यों?

लाखों शिक्षकों को लगा तगड़ा झटका

हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन प्रक्रिया को अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन माना है.इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश से प्रदेश के लाखों शिक्षकों को तगड़ा झटका लगा है. इस आदेश के बाद प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में चल रहे समायोजन की प्रक्रियाप्रभावित हो गई है. ऐसे में समायोजन का इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है.

यह भी पढ़ें: कभी थे मैथ्स टीचर... अब भारतीय टीम को सिखा रहे क्रिकेट की ABC

समायोजन के फैसले को ऐसे समझिए

जैसे एक स्कूल में 10 टीचर हैं, दूसरे स्कूल में 3 टीचर हैं , जहां 10 टीचर हैं वहां 8 की ज़रूरत है. अभी तक यह होता आया है जहां 10 टीचर हैं वहां से 2 टीचर हटा देते हैं और उन्हें समायोजित कर दूसरे कम वाले स्कूल में कर देते हैं. समायोजन में यह होता है की जो टीचर बाद में पोस्ट होता है उसको पहले हटा देते हैं. जबकि होना चाहिए जो पुराना है, उसको हटाना चाहिए था. इस बात पर बहस हुई थी. जिसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है. कोर्ट ने कहा है पहले नीति बनाइए फिर समायोजित करिए.

Advertisement

उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में 2011 से चल रही समायोजन प्रक्रिया को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस प्रक्रिया के तहत लागू नियम 'लास्ट कम फर्स्ट आउट' को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के खिलाफ माना है. इसका मतलब है कि नए शिक्षकों को हमेशा वरीयता में नीचे रखा जाता है और ट्रांसफर पॉलिसी में बाहर कर दिया जाता है, जबकि वरिष्ठ शिक्षक लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनात रहते हैं. रीना सिंह एंड अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कोर्ट ने यह आदेश दिया है. कोर्ट का मानना है कि यह प्रक्रिया जूनियर शिक्षकों के साथ अन्याय करती है और वरिष्ठ शिक्षकों को फायदा पहुंचाती है.

Live TV

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

BIS Admit Card 2024: जारी हुआ बीआईएस भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड, देखें एग्जाम डेट और पैटर्न

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now