नेताओं का इरादा केवल चुनाव जीतना है, उन्हें शहर के... किस बात पर दिल्ली हाई कोर्ट का फूटा गुस्सा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ राजनेताओं की ओर से पुराने बारापुला पुल इलाके में मद्रासी कैंप के निवासियों को दिए गए बेदखली नोटिस के खिलाफ आंदोलन और विरोध करने पर आपत्ति जताई। ऐसा इसलिए क्योंकि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है। हाईकोर्ट ने

4 1 7
Read Time5 Minute, 17 Second

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ राजनेताओं की ओर से पुराने बारापुला पुल इलाके में मद्रासी कैंप के निवासियों को दिए गए बेदखली नोटिस के खिलाफ आंदोलन और विरोध करने पर आपत्ति जताई। ऐसा इसलिए क्योंकि मामला पहले से ही अदालत में लंबित है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अतिक्रमण के कारण प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, तो शहर में फिर से बाढ़ आएगी। अदालत ने इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पानी को यमुना नदी में बहने नहीं दिया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

हाईकोर्ट ने कहा कि राजनेताओं का इरादा केवल चुनाव जीतना है। उन्हें शहर के बुनियादी ढांचे और स्थिति को सुधारने की कोई चिंता नहीं है। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जंगपुरा में झुग्गी बस्ती के निवासियों को बेदखली का नोटिस मिला है। इस नोटिस के कुछ दिनों बाद, आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं ने इन लोगों से मुलाकात की। उन्हें समर्थन देने का वादा किया। दोनों दलों ने बेदखली नोटिस के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।
आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड नहीं, पीएम मोदी ने कजान से पाकिस्तान को दे दिया बड़ा संदेश

क्या है पूरा मामला

कोर्ट में सुनवाई के दौरान, अदालत ने कहा कि यमुना में पानी के प्रवाह के लिए अतिक्रमण को हटाना होगा। ऐसा नहीं किए जाने से शहर को फिर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। पीठ ने कहा, 'अगर पानी को यमुना तक नहीं पहुंचने दिया गया और अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो शहर में एक और बाढ़ के लिए तैयार रहें। अगर वे चाहें तो नाव खरीद सकते हैं। शहर को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।'


नेताओं के रवैये से नाखुश हाईकोर्ट

पीठ ने कहा कि अगर प्रशासन इस मुद्दे को हल करना चाहता है तो यह पांच मिनट का काम है। हालांकि, वो इसे हल करने के बजाय, वे वहां राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं। अगर इरादा नहीं है तो आप इसे अगले 50 वर्षों में भी हल नहीं कर सकते। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेदखली नोटिस के खिलाफ आंदोलन कर रहे राजनेताओं के रवैये पर नाखुशी जताई है।

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

साहित्य आजतक 2024: फिर लौट रहा शब्द-सुरों का महाकुंभ, यहां करें रजिस्ट्रेशन

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now