स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, अयोध्या। अयोध्या के बहुचर्चित भदरसा सामूहिक दुष्कर्म कांड में बुधवार को दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की गवाही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो-एक्ट प्रथम निरुपमा विक्रम की अदालत ने दर्ज कर ली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आरोपित सपा नेता मोईद खान की जमानत निरस्त करने के साथ विचारण न्यायालय को चार सप्ताह के अंदर पीड़िता व वादी की गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया था। मामले की सुनवाई अब प्रतिदिन होगी।
विचारण न्यायालय ने गवाही के लिए 10 अक्टूबर को पीड़िता व वादी (पीड़िता की मां) को बयान दर्ज कराने के लिए समन जारी किया गया था। न्यायालय में हाजिर न होने पर मंगलवार को जमानती वारंट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद दुष्कर्म पीड़िता ने बुधवार को न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना बयान दर्ज कराया।
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