शहर में एयर क्वालिटी के "खराब" स्तर पर पहुंचने के बाद नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने निर्माण स्थलों पर निरीक्षण किया और धूल नियंत्रण उपायों के उल्लंघन को लेकर 15 लाख रुपए का चालान जारी किया. जानकारी के मुताबिक सरकारी परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों में दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में पॉल्यूशन मानदंडों का उल्लंघन पाया गया है.
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के कारण मंगलवार को ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) फेज-1 लागू किया गया था.
एनडीएमसी ने एक बयान में कहा कि एनडीएमसी ने धूल नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया है और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यनल (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 50 हजार रुपये (कुल 15 लाख रुपये) के 30 चालान जारी किए हैं.
हाल ही में किए गए निरीक्षण में सामने आया कि सरोजिनी नगर, नेताजी नगर और नौरोजी नगर में जनरल पूल आवासीय आवास (GPRA) परियोजनाओं सहित कई सरकारी निर्माण स्थल धूल नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे. इसके अतिरिक्त दिल्ली के हाई-प्रोफाइल इलाकों में स्थित लेडी हार्डिंग अस्पताल और कर्नाटक भवन परिसरों में निर्माण गतिविधियों को भी इसी तरह के उल्लंघन का दोषी पाया गया. NDMC ने 30 उल्लंघनकर्ताओं की पहचान की और प्रत्येक उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
बयान में कहा गया है कि नागरिक निकाय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई स्तर पर पहल कर रहा है और उल्लंघनकर्ताओं पर निरीक्षण करने वाली टीमों द्वारा जुर्माना लगाया जाता है. बयान के अनुसार नगर निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्वच्छता, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गारबेज, सिंगल यूज प्लास्टिक, सार्वजनिक स्थानों पर कचरे या सूखे पत्तों को जलाने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 48,747 रुपये के 290 चालान भी जारी किए हैं. बयान में कहा गया है कि NDMC ने 6 मैकेनिकल रोड स्वीपर, 8 मोबाइल एंटी-स्मॉग गन, एक स्टैटिक एंटी-स्मॉग गन-कम-मिस्ट स्प्रे मशीन और 20 वाटर स्प्रिंकलर तैनात किए हैं.
GRAP फेज-1 विशेष प्रदूषण विरोधी उपायों के तहत लागू किया जाता है, जो निर्माण स्थलों पर धूल को कम करने, वेस्ट मैनेजमेंट और नियमित सड़क सफाई के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने पर केंद्रित है. इसमें प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्त जांच, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्री, पावर प्लांट और ईंट-भट्ठों में एमिशन कंट्रोल को भी अनिवार्य किया गया है.
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.