MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में LG के दखल पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, दो हफ्ते में मांगा जवाब

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दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने एलजी ऑफिस से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव की प्रकिया में एलजी के दखल सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक और डीएमसी एक्ट का उल्लंघन बताया है. SC ने शुक्रवार को LG ऑफिस को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में LG के दखल पर आपत्ति जताई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले में राजनीति हो रही है. स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में रोल मेयर का होता है. ऐसे में एलजी ने किस अधिकार का इस्तेमाल करके इसमे दखल दिया. SC ने LG ऑफिस से कहा कि वो MCD स्टैंडिंग कमेटी के चैयरमैन के चुनाव को न रोके. अगर एलजी ऐसा कुछ करते है तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा.

दिल्ली में एमसीडी की स्थायी समिति क्यों है मेयर से भी ज्यादा ताकतवर?
केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की शक्तियों में बड़ा विस्तार किया है. 2 सितंबर को जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, अब किसी भी बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण या वैधानिक निकाय के गठन और उनमे अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को सौंप दिया गया है. यह अधिकार पहले राष्ट्रपति के पास था. इस बदलाव से इन निकायों के भीतर किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति भी एलजी के पास आ गई है. उपराज्यपाल की शक्तियों में इस विस्तार से दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़े बदलाव की संभावना बढ़ गई है.

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स्थायी समिति क्यों अहम है?
दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी एक अहम नीति-निर्माण समिति है. इसमें 18 निर्वाचित पार्षद होते हैं, जिनमें से 12 दिल्ली के विभिन्न जोनों से चुने जाते हैं और 6 सदस्यों का चुनाव सीधे एमसीडी सदन द्वारा होता है. यह समिति वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में फैसले लेने में अहम भूमिका अदा करती है और नगर निगम के कामकाज को सुचारू रूप से मैनेज करती है.

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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