स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, पटना। Patna News: पटना -दानापुर -बिहटा एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही समस्या अब दूर हो गई है। अधिवक्ता विपिन कुमार की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश के विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
सोमवार को रेलवे की ओर से पटना हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा गया कि पटना के जिला भू अर्जन अधिकारी ने रेलवे को पैसा स्थानांतरित कर दिया है। रेलवे ने इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में आ रही 25 प्रतिशत संरचना को खाली कर दानापुर बिहटा एलिवेटेड कारीडोर को दे दिया है। जबकि बाकि 75 प्रतिशत संरचना को हटाने के लिए निविदा जारी की गई है।
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