राज्य ब्यूरो, रांची। हेमंत सरकार ने झारखंड में कार्यरत निजी कंपनियों द्वारा 75 प्रतिशत पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए कानून लागू किया है। निजी कंपनियों एवं संस्थानों में 40 हजार रुपये तक के वेतन वाले पदों पर यह आरक्षण लागू है।
वर्ष 2022 में इससे संबंधित कानून झारखंड राज्य के निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 लागू होने के बाद अब तक इसके उल्लंघन के आरोप में विभिन्न कंपनियों से 20.65 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है। हालांकि, लगाए गए जुर्माना की राशि इससे अधिक है।
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