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पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट को नवंबर 2021 में राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में एक व्यक्ति और उसके 14 वर्षीय बेटे की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत की जांच करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने क्या कहा?
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने मजिस्ट्रेट से मृत व्यक्ति की नाबालिग बेटी सोहानाबेन मालेक द्वारा की जाने वाली याचिका को देरी के आधार पर खारिज न करने को भी कहा है।
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