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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगे के आरोपी अब्दुल मलिक को नगर निगम की ओर से भेजे गए 2.44 करोड़ की वसूली के नोटिस पर सुनवाई की. इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिकवरी नोटिस पर रोक लगा दी है.8 फरवरी को बनभूलपुरा में हिंसा हुई थी. हिंसा में 6 लोगों की मौत हुई थी. दरअसल, 8 फरवरी को बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव और आगजनी हुई थी. इस दौरान नगर निगम और सरकारी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ था. इसका आकलन करने के बाद नगर निगम ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को नुकसान की भरपाई के लिए वसूली नोटिस जारी किया था.
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