राज्य ब्यूरो, मुंबई। देश के अनेक हिस्सों में प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक की घटनाओं से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकना है। इस विधेयक में अपराधियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
शुक्रवार को पेश किए गए ‘परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' शीर्षक वाला यह विधेयक मंत्री शंभूराज देसाई ने राज्य विधानसभा में पेश किया। विधेयक के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।
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