हिमाचल के मजदूरों के लिए खुशखबरी! सुक्खू सरकार ने बढ़ाई मजदूरी

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को 400 रुपये प्रति दिन और 12000 रुपये प्रति माह करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश श्रम विभाग के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2024 से इसे लागू किया

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राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अकुशल श्रमिकों की मजदूरी को 400 रुपये प्रति दिन और 12000 रुपये प्रति माह करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश श्रम विभाग के तहत इसकी अधिसूचना जारी कर 1 अप्रैल 2024 से इसे लागू किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 व अन्य के तहत 24 अप्रैल 2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक 20 जून 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें सभी 19 अनुसूचित रोजगारों में श्रमिकों की सभी श्रेणियों को देय न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि को मंजूरी दी गई थी और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01 अप्रैल 2024 से लागू होगी।

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मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

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