राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार नगर क्षेत्र की कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि को भी बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के दायरे में लाना होगा।
हाल में हुई समीक्षा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर विकास विभाग से मंतव्य मांगा है। अगर नगर विकास विभाग सहमत हो जाता है तो शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्य में उपयोग के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।
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