नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि पर घर बनाया तो देना होगा अतिरिक्त शुल्क

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार नगर क्षेत्र की कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि को भी बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के दायरे में लाना होग

4 1 6
Read Time5 Minute, 17 Second

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार नगर क्षेत्र की कृषि भूमि के उपयोग परिवर्तन पर भी शुल्क वसूलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि को भी बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम 2010 के दायरे में लाना होगा।

हाल में हुई समीक्षा के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नगर विकास विभाग से मंतव्य मांगा है। अगर नगर विकास विभाग सहमत हो जाता है तो शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि के गैर-कृषि कार्य में उपयोग के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

Delhi: एक छोटा सा सुराग, कार में लगा GPS किया ट्रैक और पुलिस ने पकड़ ली 2 हजार करोड़ की कोकीन

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now