स्वर्णिम भारत न्यूज़ संवाददाता, पटना। Bihar News: पटना हाई कोर्ट में विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक दिलीप राय की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश सुनील कुमार पंवार की एकल पीठ ने राजद प्रत्याशी सयैद अबू दुजाना की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।
राजद प्रत्याशी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के जदयू प्रत्याशी दिलीप राय ने अपनी पत्नी की अचल संपत्ति का सही ब्योरा नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि पत्नी के नाम से करोड़ों की अचल संपत्ति की जानकारी नामांकन-पत्र के साथ नहीं दी गई।
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.