राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वीरवार को पंचायत चुनाव संबंधी करीब 100 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इन सभी को चुनाव के योग्य करार दे दिया है। हाई कोर्ट ने उनके नामांकन को रद करने के आदेश पर भी रोक लगा दी। हालांकि जो लोग नामांकन नहीं भर पाए हैं, उनको लेकर हाई कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
बता दें कि एक दिन पहले ही हाई कोर्ट ने करीब 270 ग्राम पंचायतों के चुनाव पर रोक लगाने का आदेश दिया था।वीरवार को हाई कोर्ट ने जिन 100 याचिकाओं पर सुनवाई की वे मंगलवार को दाखिल की गई थीं। इन याचिकाओं में हाई कोर्ट को बताया गया था कि मनमाने तरीके से याचिकाकर्ताओं का पंच व सरपंच पदों के लिए नामांकन रद कर दिया गया।
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