राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि सिर्फ शपथ पत्र दाखिल करने से काम नहीं चलेगा।
उसमें लिखी गई बातों को धरातल पर उतारना होगा अदालत ने कहा कि पूर्व में जब सरकार ने कहा कि 15 जून से 600 होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए लगाया जाएगा, तो अभी तक उन्हें लगाया क्यों नहीं है। अगर उन्हें लगाया गया है तो कहां-कहा उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है।
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