How to get US Citizenship: डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत कई बड़े बदलाव किए हैं. इसमें एक फैसला जन्मजात नागरिकता को खत्म करना भी शामिल है. अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रम्प के ज़रिए जारी किए गए आदेशों में सबसे ज्यादा चर्चा जन्मजात नागरिकता के खिलाफ उनके कदम की हुई है. ट्रंप के इस कदम लाखों भारतीयों पर सीधे असर पड़ेगा.
जन्मजात नागरिकता एक कानूनी सिद्धांत है जो जन्म के समय किसी व्यक्ति को उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता या आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना किसी देश की नागरिकता प्रदान करता है. आसान शब्दों में इसका मतलब है कि किसी देश के क्षेत्र में जन्म लेने वाला कोई भी बच्चा खुद ही उस देश का नागरिक बन जाता है. जैसे अगर कोई भारतीय अमेरिका में रहकर काम कर रहा है और अमेरिका में ही उसके घर किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिक होगा. हालांकि ट्रंप ने ऐसा करने पर पाबंदी लगा दी है.
अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में यह हक दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर शेयर किए गए डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का मतलब है कि 14वें संशोधन की अतीत में गलत व्याख्या की गई है. व्हाइट हाउस के आदेश में तर्क दिया गया है कि 14वां संशोधन अमेरिका में जन्मे सभी लोगों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है, खास तौर पर उन माता-पिता से जन्मे लोग जो अमेरिकी अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं (यानी, अमेरिकी नागरिक या कानूनी निवासी नहीं हैं).
ट्रंप के इस फैसले से भारतीयों पर भी बड़ी तादाद में सीधे असर पड़ेगा. अमेरिका में फिलहाल 4.8 मिलियन यानी 48 लाख भारतीय हैं, जो अमेरिका कुल आबादी का 1.47 फीसद है. इन 48 लाख लोगों में से एक दो तिहाई ऐसे अप्रवासी हैं और 34 फीसद लोग ऐसे हैं जो अमेरिका में पैदा हुए हैं. इन 34 फीसद भारतीयों में से ज्यादातर को इस फैसले के चलते परेशानी का सामना करना पड़ेगा. साथ ही वहां वर्क वीजा पर काम करने वाले लोगों के बच्चों को जन्म की आधार वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी. इसके लिए अब उन्हें एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा.
अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के कई तरीके हैं लेकिन सभी तरीके जटिल और लंबे हैं. अमेरिका की नागरिकता हासिल करने के लिए ग्रीन कार्ड भी एक ऑप्शन है. आपको पहले ग्रीन कार्ड लेना होता है, जो अपने आप में एक टेढ़ी खीर है. ये कार्ड आपको आपके अमेरिकी रिश्तेदार की स्पॉन्सरशिप के आधार मिल सकता है. अगर आपके करीबी रिश्तेदार अमेरिकी नागरिक हैं या ग्रीन कार्ड धारक है, तो वह आपके लिए ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है.
➤ पति/पत्नी (अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक) ➤ माता-पिता (अमेरिकी नागरिक, अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं) ➤ बच्चे (अमेरिकी नागरिक, अगर वे 21 साल या उससे बड़े हैं) ➤ भाई-बहन (केवल अमेरिकी नागरिक)
ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 5 साल तक (या अगर आपका जीवनसाथी अमेरिकी नागरिक है तो 3 साल तक) संभाल कर रखना होगा. फिर नागरिकता का टेस्ट पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको शपथ दिलाई जाएगी, फिर कहीं जाकर आप अमेरिकी नागिरक बनेंगे.
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