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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत दी थी। उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी गई है। हालांकि कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले उन्हें पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे। सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल से लेने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तिहाड़ पहुंचे थे।
सत्येंद्र जैन की जेल यात्रा का टाइम लाइन
- ED ने 24 अगस्त 2017 को CBI की तरफ से दर्ज की गई FIR को आधार बनाकर जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच शुरू की थी।
- ED ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र ने उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की।
- ED का आरोप था कि जैन ने इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया।
- सत्येंद्र जैन को 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था।
- पिछले साल मई में स्वास्थ्य कारणों के चलते जमानत दी गई थी। तब वह 10 महीने तक बेल पर रहे थे।
- इसके बाद इस साल 18 मार्च को उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
कोर्ट ने क्या कहा?
इस साल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था। इसके बाद उन्होंने 18 मार्च को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। उधर ईडी ने आज सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं। ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा। इससे पहले, दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है।
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