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नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सेना के एक अधिकारी को SSP नियुक्त करने के आदेश पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। आयोग का कहना है कि राज्य सरकार ने भारतीय सेना के पैरा हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग के कर्नल विक्रांत प्रशर नाम के अफसर को SSP (ट्रेनिंग) और विशेष (ऑपरेशंस) के पद पर जम्मू-कश्मीर पुलिस में नियुक्त किया था। जबकि चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता अभी राज्य में लागू है। जिसमें चुनाव से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है।सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट
इस मामले में आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा है कि वह 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट आयोग के समक्ष जमा करें। जिसमें चुनाव आयोग से आवश्यक मंजूरी लिए बिना आदेश जारी करने के तर्क के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाए। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को दिए गए अपने आदेश में कहा है कि आयोग ने पाया है कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है।
सुबह 11 बजे तक रिपोर्ट
इस मामले में आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को आदेश देते हुए कहा है कि वह 1 अक्टूबर की सुबह 11 बजे तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट आयोग के समक्ष जमा करें। जिसमें चुनाव आयोग से आवश्यक मंजूरी लिए बिना आदेश जारी करने के तर्क के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया जाए। चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव को दिए गए अपने आदेश में कहा है कि आयोग ने पाया है कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है।अधिकारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध
इस प्रकार चुनाव से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध है। इस समय तर्क पर जाने के बिना आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के दौरान एक सेना के अधिकारी को SSP के पद पर नागरिक पक्ष में नियुक्त करने की प्रक्रिया और तात्कालिकता पर आयोग निर्देशित करता है कि आदेश को तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दिया जाए। अगर आदेश पहले ही लागू कर दिया गया है तो आदेश जारी करने से पहले की स्थिति को तुरंत बहाल किया जाए
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