Delhi NCR Pollution: दिल्ली प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और अदालत ने अभी GRAP-4 के तहत पाबंदियां जारी रखने की बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोर्ट को यकीन नहीं हो जाता कि प्रदूषण कम हो रहा है तब तक प्रतिबंध जारी रहेंगे. इस दौरान स्कूल बंद होने समेत तमाम तरह की पाबंदियां जारी रहेंगी. कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो लेबर सेस के रूप में जमा पैसे का इस्तेमाल मजदूरों को जीविका प्रदान करने के लिए करें (जब तक निर्माण कार्य पर रोक है).
SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो सभी ऑथोरिटी के खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई करें. कोर्ट ने कहा कि ग्रेप 4 के तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर बैन को लेकर तमाम ऑथोरिटी नाकामयाब रही हैं. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा है कि वो सेक्शन NCR राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों, NCR के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर/ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें. दिल्ली एनसीआर में स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर फैसला SC ने एयर क्वालिटी मैनेजमैंट कमीशन पर छोड़ा. कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन से कहा कि इस पर कल तक फैसला ले.
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