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चंडीगढ़: हरियाणा के चार बड़े नेताओं की पेंशन बंद हो सकती है। इन नेताओं की सूची में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का नाम भी शामिल हैं। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीएम समेत चार पूर्व विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इन नेताओं पर आरोप है कि वह आपराधिक मामलों में सजा होने के बाद भी पूर्व विधायक होने की पेंशन ले रहे हैं। हालांकि अभी मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नेताओं से पूछा है कि क्यों न उनकी पेंशन रोक दी जाए?। इस मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में होगी।चंडीगढ़ निवासी एच.सी. अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, पूर्व विधानसभा स्पीकर सतबीर सिंह कादियान के प्रतिनिधि, पूर्व विधायक अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी से जवाब मांगा है। अरोड़ा का कहना है कि उन्होंने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों की पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। जिसमें पता चला कि सजा पा चुके चार पूर्व विधायक भी पेंशन ले रहे हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को भ्रष्टाचार के आरोप में 16 दिसंबर 2013 को 10 साल की सजा हो चुकी है। सतबीर कादियान को भी 26 अगस्त 2016 को सात साल की सजा हो चुकी थी। इसलिए उन्हें पेंशन मिलना गैरकानूनी है। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अरोड़ा ने हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा कि हरियाणा विधानसभा की धारा 7-ए (1-ए) (वेतन, भत्ता और सदस्यों की पेंशन) अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी विधायक को कोर्ट सजा सुना दे, तो वे पेंशन के अयोग्य हो जाते हैं।
विधानसभा में याचिका खारिज होने के बाद पहुंचे हाईकोर्ट
अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने विधानसभा सचिव के सामने भी पेंशन रोकने के लिए याचिका दायर की थी। इस तरह की याचिका विधानसभा में खारिज हो चुकी है। विधानसभा सचिव ने अपने फैसले में कहा कि ये पूर्व विधायक वेतन-भत्ते और पेंशन एक्ट के तहत पेंशन के हकदार हैं। इनकी सदस्यता न तो कभी दलबदल कानून के तहत रद्द की गई और न ही इन्हें कभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया। विधानसभा में याचिका खारिज होने के बाद अरोड़ा ने हाईकोर्ट की शरण ली।
288 पूर्व विधायक ले रहे हैं पेंशनहरियाणा सचिवालय में याची एचसी अरोड़ा ने पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि अभी 288 पूर्व विधायक ऐसे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं। इनमें चार पूर्व विधायक वह हैं जिन्हें अलग अलग मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। पूर्व CM ओपी चौटाला को अभी 2 लाख 15 हजार 430 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। जबकि उनके बेटे अजय चौटाला को 50 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिल रही है। पूर्व विधायक सतबीर सिंह कादियान और शेर सिंह बड़माशी भी हरियाणा सरकार से 50 हजार 10 रुपये पेंशन ले रहे हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ओमप्रकाश चौटाला, अजय चौटाला और शेर सिंह बड़शामी को भ्रष्टाचार के आरोप में 16 दिसंबर 2013 को 10 साल की सजा हो चुकी है। सतबीर कादियान को भी 26 अगस्त 2016 को सात साल की सजा हो चुकी थी। इसलिए उन्हें पेंशन मिलना गैरकानूनी है। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अरोड़ा ने हाईकोर्ट में बहस के दौरान कहा कि हरियाणा विधानसभा की धारा 7-ए (1-ए) (वेतन, भत्ता और सदस्यों की पेंशन) अधिनियम, 1975 के तहत अगर किसी विधायक को कोर्ट सजा सुना दे, तो वे पेंशन के अयोग्य हो जाते हैं।
विधानसभा में याचिका खारिज होने के बाद पहुंचे हाईकोर्ट
अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने विधानसभा सचिव के सामने भी पेंशन रोकने के लिए याचिका दायर की थी। इस तरह की याचिका विधानसभा में खारिज हो चुकी है। विधानसभा सचिव ने अपने फैसले में कहा कि ये पूर्व विधायक वेतन-भत्ते और पेंशन एक्ट के तहत पेंशन के हकदार हैं। इनकी सदस्यता न तो कभी दलबदल कानून के तहत रद्द की गई और न ही इन्हें कभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया। विधानसभा में याचिका खारिज होने के बाद अरोड़ा ने हाईकोर्ट की शरण ली।
288 पूर्व विधायक ले रहे हैं पेंशनहरियाणा सचिवालय में याची एचसी अरोड़ा ने पूर्व विधायकों की पेंशन को लेकर एक याचिका लगाई थी, जिसमें जानकारी दी गई थी कि अभी 288 पूर्व विधायक ऐसे हैं, जो पेंशन ले रहे हैं। इनमें चार पूर्व विधायक वह हैं जिन्हें अलग अलग मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। पूर्व CM ओपी चौटाला को अभी 2 लाख 15 हजार 430 रुपए महीना पेंशन मिल रही है। जबकि उनके बेटे अजय चौटाला को 50 हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिल रही है। पूर्व विधायक सतबीर सिंह कादियान और शेर सिंह बड़माशी भी हरियाणा सरकार से 50 हजार 10 रुपये पेंशन ले रहे हैं।
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