दिल्ली-एनसीआर की आबोहवा में भले ही थोड़ा सुधार देखने को मिला हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्तियों में ढील देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में लागू किए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)-IV के नियमों में ढील देने से इनकार कर दिया है. हालांकि, कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को निर्देश दिया कि वह यह विचार करे कि बड़ी संख्या में छात्र, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मिड डे मील का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाओं में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और जो एयर प्यूरीफायर तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है.
कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब एक मामले की सुनवाई के दौरान यह मामला सामने आया कि दिल्ली में कई बच्चे सख्तियों के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे उनका शैक्षिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जरूरी उपायों के साथ ही, शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान तलाशने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि वायु गुणवत्ता के संकट का समाधान लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए किया जाए.
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