बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है. केंद्र सरकार ने IAS (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 12 के अंतर्गत पूजा खेडकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) से मुक्त कर दिया है.सरकार ने UPSC परीक्षा में OBC और दिव्यांगता कोटे का दुरुपयोग करने के आरोप में पूजा खेडकर के खिलाफ कार्रवाई की है.
5 सितंबर को पूजा खेडकर की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेड़कर ने कई दिव्यांगताएं दिखाने के लिए दो दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे.
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