उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने वाले दरिंदे को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को दोषी दिए जाने के बाद 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने इस मामले में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि यहां की एक अदालत ने साल 2020 में 14 वर्षीय लड़की से बलात्कार किए जाने के मामले में आरोपी व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
विजय नारायण सिंह ने आगे बताया कि विशेष न्यायाधीश (POCSO) विनय कुमार सिंह ने मंगलवार को 23 साल के दोषी सुनील कुमार को सजा देने के साथ-साथ उस पर 8,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता विजय नारायण सिंह ने बताया कि दोषी सुनील कुमार ने 27 अप्रैल, 2020 को 14 साल की उस लड़की को उसके घर से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और फिर उसके साथ बलात्कार किया था.
वारदात के बाद लड़की ने जब घर आकर आपबीती सुनाई तो उसके बाद परिवार उसे लेकर थाने पहुंचा था और इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी. उसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया था.
+91 120 4319808|9470846577
स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.