उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक पोक्सो अदालत ने बुधवार को एक व्यक्ति को पांच वर्षीय बालक के साथ यौन उत्पीड़न के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक (एडीजीसी) प्रदीप भारती ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पोक्सो अदालत दीपक यादव ने दोषी पर 1.01 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. ये वारदात साल 2023 की है.
सरकारी वकील ने बताया कि जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को मेडिकल और पुनर्वास के लिए दिए जाने का आदेश दिया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले साल 23 मई को मासूम बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा था. उसी वक्त अपराधी रमाकांत, जो बालक का परिचित था, वहां आया. उसे गांव के बाहर स्थित एक ट्यूबवेल पर ले गया. वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.
इसके बाद वो बच्चे को अपने घर के सामने छोड़कर भाग गया. पीड़ित बच्चे की मां जब वहां आई, तो उसने उसे पूरी आपबीती सुनाई. इसके बाद उसके परिजन थाने गए और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया. इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी. सभी साक्ष्य जुटाए गए. आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई.
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट दीपक यादव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करने, विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रमाकांत उर्फ गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उसे पीड़िता को 1.01 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है.
बताते चलें कि इसी साल महराजगंज जिले में छह साल के बच्चे का यौन उत्पीड़न करने के दोषी पाए गए व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. इसके साथ ही कहा था कि यदि व्यक्ति जुर्माना नहीं भरेगा तो उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. जिला अदालत ने यह फैसला 2021 के एक मामले में सुनाया था.
स्पेशल जज विनय कुमार सिंह ने 24 साल के रंजीत विश्वकर्मा को 28 अक्टूबर को दोषी ठहराया. उस पर आरोप था कि उसने करीब तीन साल पहले छह साल के बच्चे का यौन शोषण किया. पीड़ित पुरंदपुर थाना इलाके का रहने वाला है. जस्टिस ने दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया. ऐसा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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