सूरत में नवरात्रि उत्सव के दौरान नाबालिग से गैंगरेप, बदमाशों को देख पीड़िता को छोड़कर भाग गया उसका दोस्त

4 1 29
Read Time5 Minute, 17 Second

गुजरात के सूरत जिले में चल रहे नवरात्रि उत्सव के दौरान एक नाबालिग लड़की के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया है. मंगलवार की रात करीब 11 बजे पीड़िता अपने एक दोस्त के साथ बाहर गई थी. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70-बी, 115-बी, 54, 309-4 और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस अधीक्षक हितेश जॉयसर ने बताया कि जिले के कोसांबा थाना क्षेत्र के मंगरोल तालुका के एक गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर 17 वर्षीय लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. यह अपराध कुछ दिनों पहले वडोदरा के बाहरी इलाके में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद हुआ, जब वो अपने दोस्त के साथ बाहर गई थी. उस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

एसपी ने बताया, "नाबालिग लड़की कोचिंग करने के बाद अपने दोस्तों से मिलने गई थी. मंगलवार की रात करीब 10.30 बजे उसने अपने दो दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाई. इसके बाद वो अपने एक दोस्त के साथ मोटा बोरसारा गांव के पास हाईवे पर पेट्रोल पंप के रास्ते में एक सुनसान जगह पर बैठ गई. उसी समय तीन लोग उनके पास आए. उन लोगों ने लड़की को पकड़ लिया, जबकि उसका दोस्त उसे छोड़कर भाग गया.

Advertisement

इसके बाद तीनों आरोपियों ने बारी-बारी लड़की के साथ बलात्कार किया. उसका मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गए. पीड़िता के दोस्त ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है. एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है और दो आरोपियों की पहचान कर ली गई है. एसपी ने कहा कि एक बार दो आरोपी पकड़ लिया जाएं, तो तीसरे तक पहुंचना आसान हो जाएगा.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मौके से भागने के बाद लड़की के दोस्त ने स्थानीय लोगों को इसकी सूचना दी, जो आधे घंटे के भीतर इलाके में पहुंच गए. तलाशी अभियान शुरू कर दिया. इस बीच पुलिस को भी सतर्क कर दिया गया. इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षक समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौका-ए-वारदात पर पहुंच गए. इस के लिए दस से अधिक टीमें बनाई गई हैं.

पुलिस ने सबूत जुटाने के लिए डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीमों को भी लगाया गया है. तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 70-बी (18 वर्ष से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार), 115-बी (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 54 (अपराध के समय उकसाने वाले की मौजूदगी) और 309-4 (लूट के प्रयास में चोट पहुंचाना) के साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज है.

Live TV

\\\"स्वर्णिम
+91 120 4319808|9470846577

स्वर्णिम भारत न्यूज़ हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं.

मनोज शर्मा

मनोज शर्मा (जन्म 1968) स्वर्णिम भारत के संस्थापक-प्रकाशक , प्रधान संपादक और मेन्टम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Laptops | Up to 40% off

अगली खबर

साहित्य आजतक 2024: फिर लौट रहा शब्द-सुरों का महाकुंभ, यहां करें रजिस्ट्रेशन

आपके पसंद का न्यूज

Subscribe US Now